न्याय की चौखट पर पहुंची पीड़िता: मुरैना में डिप्टी कलेक्टर के खिलाफ शादी का झांसा देकर शोषण करने का केस दर्ज
मुरैना | मध्य प्रदेश के मुरैना में तैनात रहे डिप्टी कलेक्टर अरविंद माहौर के खिलाफ एक युवती की शिकायत पर दुष्कर्म का गंभीर मामला दर्ज किया गया है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि प्रशासनिक अधिकारी ने शादी का झांसा देकर लंबे समय तक उसका शारीरिक शोषण किया और बाद में अपने वादे से मुकर गया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
फेसबुक पर हुई थी जान-पहचान और नजदीकी
प्राप्त जानकारी के अनुसार, मुरैना की रहने वाली 32 वर्षीय पीड़िता ने सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई गई अपनी शिकायत में बताया कि वर्ष 2025 की शुरुआत में फेसबुक के माध्यम से उसकी पहचान अरविंद माहौर से हुई थी। उस दौरान माहौर सबलगढ़ में एसडीएम (SDM) के पद पर कार्यरत थे। सोशल मीडिया पर शुरू हुई यह बातचीत धीरे-धीरे आगे बढ़ी और दोनों के बीच मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया।
शादी का झांसा देकर शोषण और आपत्तिजनक मांग के आरोप
पीड़िता का आरोप है कि अधिकारी ने उससे शादी करने का पक्का वादा किया था और इसी भरोसे में रखकर कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। शिकायत के मुताबिक, 30 मार्च 2025 को उसे घुमाने के बहाने मुरैना रेस्ट हाउस के पीछे ले जाकर पहली बार दुष्कर्म किया गया। इसके बाद सरकारी आवास और ग्वालियर स्थित एक फ्लैट में भी उसका लगातार शोषण किया गया। युवती ने यह भी संगीन आरोप लगाया है कि आरोपी अधिकारी ने शादी करने के एवज में पांच करोड़ रुपये नकद और कुछ बेहद आपत्तिजनक मांगें रखी थीं। पीड़िता ने अपने मोबाइल फोन में मौजूद कुछ वीडियो और अन्य साक्ष्यों को भी पुलिस को सौंपा है।
शादी से इंकार करने पर धमकी और पुलिसिया कार्रवाई
शिकायत में कहा गया है कि जब युवती ने अधिकारी पर शादी करने का दबाव बनाया, तो उसने साफ तौर पर इंकार कर दिया। इसके साथ ही, कहीं भी शिकायत करने पर पूरे परिवार को जान से खत्म करवाने की धमकी भी दी गई। इस मामले की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए सिविल लाइन थाना पुलिस ने डिप्टी कलेक्टर के विरुद्ध दुष्कर्म सहित विभिन्न सुसंगत कानूनी धाराओं के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले के हर पहलू की बारीकी से जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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